Sanvidhan
भारत का संविधान (Bharat Ka Samvidhan):-
भारत का संविधान भारत गणराज्य का सर्वोच्च कानून है। यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और उसी दिन भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बना।
📜 संविधान का निर्माण
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संविधान सभा का गठन: 9 दिसंबर 1946
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संविधान को अंगीकृत किया गया: 26 नवंबर 1949
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लागू हुआ: 26 जनवरी 1950 (इसी दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है)
✍️ संविधान निर्माता
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डॉ. भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता या "प्रधान शिल्पकार" कहा जाता है।
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संविधान सभा के अध्यक्ष: डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
🇮🇳 संविधान की मुख्य विशेषताएं
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लिखित संविधान: यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है।
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संघीय प्रणाली: केंद्र और राज्य सरकारें दोनों के पास अधिकार हैं।
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मौलिक अधिकार: जैसे – स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, आदि।
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मौलिक कर्तव्य: नागरिकों के लिए 11 कर्तव्य निर्धारित हैं।
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न्यायपालिका की स्वतंत्रता: सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट स्वतंत्र रूप से काम करते हैं।
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धर्मनिरपेक्षता: राज्य किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देता।
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लोकतंत्रात्मक व्यवस्था: जनता द्वारा चुनी गई सरकार।
संविधान की संरचना
| भाग | विषय |
|---|---|
| भाग 1 | संघ और उसका राज्य क्षेत्र |
| भाग 2 | नागरिकता |
| भाग 3 | मौलिक अधिकार |
| भाग 4 | नीति निदेशक तत्व |
| भाग 5 | संघ सरकार |
| भाग 6 | राज्य सरकार |
| भाग 7 | (हटा दिया गया) |
| भाग 8 | केंद्र शासित प्रदेश |
| भाग 9 | पंचायत |
| भाग 10 | अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र |
| भाग 11-22 | विविध प्रावधान |
संविधान की प्रस्तावना (Preamble):-
भारत का संविधान - प्रस्तावना
हम, भारत के लोग,
भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-संपन्न, समाजवादी, पंथ-निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए,
तथा उसके समस्त नागरिकों को:
न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक;
स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की;
समानता, अवसर की तथा दर्जे की;
सुनिश्चित करने के लिए,
तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली
बंधुता बढ़ाने के लिए,
दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवम्बर 1949 को
एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।
भारत के मौलिक अधिकार (Fundamental Rights of India):-
भारतीय संविधान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाग हैं। ये अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता और समानता का आश्वासन देते हैं, और इन्हें भाग III (Part III) में शामिल किया गया है। इन्हें संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक वर्णित किया गया है।
यहाँ भारत के 6 प्रमुख मौलिक अधिकार दिए गए हैं:
1. समता का अधिकार (Right to Equality) — अनुच्छेद 14 से 18
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सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार।
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धर्म, जाति, लिंग, जाति या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध।
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सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर।
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अस्पृश्यता का उन्मूलन (अनुच्छेद 17)।
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उपाधियों का उन्मूलन (Article 18)।
2. स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom) — अनुच्छेद 19 से 22
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अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आंदोलन की स्वतंत्रता, संगठनों की स्वतंत्रता, निवास और व्यवसाय की स्वतंत्रता।
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जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार (Article 21)।
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गिरफ़्तारी और हिरासत से संबंधित सुरक्षा अधिकार (Article 22)।
3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right Against Exploitation) — अनुच्छेद 23 और 24
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मानव तस्करी, बेगार और ज़बरदस्ती के श्रम का निषेध।
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14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक उद्योगों में काम कराने पर प्रतिबंध।
4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom of Religion) — अनुच्छेद 25 से 28
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किसी भी धर्म को मानने, प्रचार करने और पालन करने की स्वतंत्रता।
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धार्मिक मामलों में स्वतंत्रता।
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धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत — राज्य किसी धर्म को नहीं अपनाता।
5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (Cultural and Educational Rights) — अनुच्छेद 29 और 30
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अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि को संरक्षित करने का अधिकार।
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शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार।
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (Right to Constitutional Remedies) — अनुच्छेद 32
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अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं।
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यह अधिकार डॉ. भीमराव अंबेडकर ने "संविधान की आत्मा" कहा है।
भारत के संविधान में नागरिकों के लिए निर्धारित वे नैतिक और सामाजिक कर्तव्य हैं, जिनका पालन करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का दायित्व है। ये कर्तव्य हमारे समाज और देश की अखंडता, एकता और संस्कृति की रक्षा के लिए आवश्यक माने जाते हैं।
भारत में मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग IV-A में शामिल किया गया है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन (1976) द्वारा जोड़ा गया था, और ये अनुच्छेद 51A में उल्लिखित हैं।
भारत के 11 मौलिक कर्तव्य (51A के अनुसार):
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भारत के संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना।
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स्वतंत्रता की रक्षा करना और उसे बनाए रखना।
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भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखना।
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देश की रक्षा करना और जब आवश्यकता हो, राष्ट्र की सेवा करना।
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सभी धर्मों, भाषाओं और क्षेत्रों के प्रति सहिष्णुता दिखाना और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना।
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महिलाओं का सम्मान करना और उनके साथ समानता का व्यवहार करना।
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हमारी समृद्ध विरासत और संस्कृति को संरक्षित करना।
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प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना – जैसे जंगल, झीलें, नदियाँ, वन्यजीव आदि।
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वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञान की भावना को बढ़ावा देना।
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सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना।
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हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करना, ताकि राष्ट्र प्रगति कर सके।
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अनुसूचियाँ (Schedules):-
भारतीय संविधान (Shamvidhan) में कुल 12 अनुसूचियाँ (Schedules) शामिल हैं, जिनमें विभिन्न कानूनी और प्रशासनिक प्रावधानों का विवरण दिया गया है। यहाँ पर हर अनुसूची का संक्षिप्त विवरण दिया गया है:
भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियाँ:
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प्रथम अनुसूची (First Schedule)
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भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनका क्षेत्रफल।
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द्वितीय अनुसूची (Second Schedule)
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राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीशों आदि के वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार।
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तृतीय अनुसूची (Third Schedule)
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पद ग्रहण करते समय लिए जाने वाले शपथ-पत्र (Oaths and affirmations)।
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चतुर्थ अनुसूची (Fourth Schedule)
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राज्यसभा में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को कितनी सीटें मिलेंगी।
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पंचमी अनुसूची (Fifth Schedule)
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अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रशासन और नियंत्रण (Scheduled Areas and Tribes)।
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षष्ठी अनुसूची (Sixth Schedule)
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पूर्वोत्तर भारत के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन (Tribal areas in Assam, Meghalaya, Tripura, and Mizoram)।
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सप्तम अनुसूची (Seventh Schedule)
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केन्द्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची (Union, State, and Concurrent Lists) – संविधान में शक्तियों का बंटवारा।
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अष्टम अनुसूची (Eighth Schedule)
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मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची – वर्तमान में 22 भाषाएँ।
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नवम अनुसूची (Ninth Schedule)
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भूमि सुधार एवं कुछ अन्य कानून जिन्हें न्यायिक समीक्षा से संरक्षण प्राप्त है।
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दशम अनुसूची (Tenth Schedule)
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दलबदल विरोधी कानून (Anti-Defection Law) – 52वाँ संविधान संशोधन (1985) के तहत।
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एकादश अनुसूची (Eleventh Schedule)
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पंचायतों के कार्यों की सूची – 73वाँ संविधान संशोधन (1992) के तहत।
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द्वादश अनुसूची (Twelfth Schedule)
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नगर पालिकाओं के कार्यों की सूची – 74वाँ संविधान संशोधन (1992) के तहत।
5 Comments
Hlo very nice constitution
ReplyDeletenice bloggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg..
ReplyDeleteteen follow button q banaye hai
ReplyDeletenice blog
ReplyDeletevery nice
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